UPI ट्रांजेक्शन को लेकर RBI का नया नियम, यहां से जाने

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UPI Transaction New Rules: आरबीआई के द्वारा समय समय पर यूपीआई पेमेट पर नए रूल्स जारी करता है जिसका फायदा आम जनता को मिलता है ऐसी ही  गलत ट्रांजैक्शन को लेकर नई गाइडलाइंस जारी किए हैं.

नए नियमों के तहत अगर आप गलत यूपीआई आईडी पर पैसे ट्रांसफर करते हैं, तो आपको 24 से 48 घंटों के भीतर अपना पैसा वापस मिल सकता है.

देश में यूपीआई (UPI) एक क्रांति की तरह आया है. इसने देश में डिजिटल क्रान्ति ला दी है। अब हर कोई  एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजने के लिए यूपीआई पेमेन्ट सिस्टम का यूज करता है।

UPI के जरिए काम बहुत आसान हो गया है. सिर्फ एक स्कैन करके पल झपकते ही पैसे भेज सकते हैं. हालांकि, कई बार लोग गलती से लोग किसी और के यूपीआई आईडी या अकाउंट पर पैसे ट्रांसफर कर बैठते हैं. अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ तो घबराने की जरूरत नहीं है.

इन बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने यूपीआई पर गलत ट्रांजैक्शन से जुड़ी चिंताओं को एड्रेस करते हुए नए गाइडलाइंस जारी किए हैं.

नए नियमों के तहत अगर आप गलत यूपीआई आईडी पर पैसे ट्रांसफर करते हैं, तो आपको 24 से 48 घंटों के भीतर अपना पैसा वापस मिल सकता है. जब पैसे भेजने वाला और पैसे पाने वाला दोनों एक ही बैंक का इस्तेमाल करते हैं, तो रिफंड प्रोसेस तेज होती है. हालांकि, अगर ट्रांजैक्शन में अलग-अलग बैंक शामिल हैं, तो रिफंड प्रोसेस में ज्यादा समय लग सकता है.

UPI Transaction New Rules 

पैसे पाने वाले से संपर्क करें: पैसे वापस पाने के लिए आप उस आदमी से संपर्क करें जिसे आपने गलती से पैसे भेज दिए हैं. पैसे पाने वाले को ट्रांजेक्शन की डिटेल्स भेजकर आप उससे पैसे वापस भेजने के लिए आग्रह कर सकते हैं.

यूपीआई ऐप के कस्टमर सपोर्ट से संपर्क करें: गलत यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए यूपीआई ऐप पर मौजूद कस्टमर सपोर्ट टीम से बात करें. उन्हें ट्रांजेक्शन की जानकारी दें.

NPCI के पास शिकायत दर्ज करवाएं: 
नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) यूपीआई पेमेंट सिस्टम को मैनेज करता है. ऐसे में गलत यूपीआई ट्रांजेक्शन करने पर आप एनपीसीआई के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

अपने बैंक से मदद मांगें: पैसे वापस पाने के लिए आप उस बैंक से संपर्क करें जिससे आपका पैसा कट गया है. बैंक वाले आपको पैसे वापस दिलाने में मदद कर सकते हैं

टोल फ्री नंबर पर कॉल करके शिकायत: 
यूपीआई के द्वारा गलत ट्रांजेक्शन करने पर आप टोल फ्री नंबर पर बात करके अपने पैसे वापस पा सकते हैं।

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