खाद्य सुरक्षा योजना में नाम: अगर आप भी राजस्थान के नागरिक है और राज्य में चल रही खाद्य सुरक्षा योजना में अपने बच्चों का नाम जुड़वाना चाहते है तो आप सभी के लिए बड़ी खुश खबरी आ गई है।
राजस्थान खाद्य सुरक्षा मंत्री के द्वारा राज्य में 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों का नाम जोड़ने का आदेश जारी हो गया है।
खाद्य सुरक्षा योजना क्या है?
यदि आप भी राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना में आवेदन करना चाहते है तो हम आपको बता दे की इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक को राजस्थान का स्थाई निवासी होना आवश्यक है। आवेदन करने वाले के परिवार में कोई भी सरकारी कर्मचारी या आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
इसके अलावा बीपीएल राशन कार्ड धारक, इंदिरा गांधी नरेगा योजना में 100 दिन काम कर चुके कामगार, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन प्राप्तकर्ता, वरिष्ट पेंशन प्राप्तकर्ता, पंजीकृत श्रमिक या मजदूर, लघु व सीमांत किसान आदि भी इस योजना में आवेदन कर सकते है।
राशन कार्ड में बच्चों का नाम
राशन कार्ड में बच्चों का नाम जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होगा। लेकिन इसके पहले जिस बच्चे का नाम राशन कार्ड हमें जुड़वाना है, उनका जरूरी डॉक्यूमेंट तैयार करना है। क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट के आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
खाद्य सुरक्षा योजना में बच्चों के नाम जोड़ने के लिए दस्तावेज
- आधार कार्ड_: बच्चे का आधार कार्ड या आधार नंबर।
- जन्म प्रमाण पत्र_: बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र।
- परिवार का राशन कार्ड_: परिवार का राशन कार्ड जिसमें बच्चे का नाम जोड़ा जाना है।
- माता-पिता के पहचान पत्र_: माता-पिता के पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड आदि।
- बच्चे की फोटो,: बच्चे की नवीनतम फोटो।
- जन आधार कार्ड: परिवार का जन आधार कार्ड जरूरी
इन दस्तावेजों को ई मित्र से फॉर्म लेकर सभी को संबंधित अधिकारी के पास से वेरिफाई करवा कर अप्लाई करना होगा।
खाद्य सुरक्षा योजना में नाम कैसे जुड़वा सकते है?
लोग ईमित्र केंद्र के माध्यम से अपने राशन कार्ड में नाम जुड़वा सकते हैं एवं अपने राशन कार्ड के गेहूं चालू करवा सकते हैं सरकार के द्वारा यह सुविधा से खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ना शुरू हो गया है जिसके अंतर्गत राजस्थान का कोई भी व्यक्ति अपने खाते सुरक्षा राशन कार्ड में नया नाम जुड़वा सकता है
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