पशु किसान क्रेडिट कार्ड के तहत पशुपालकों को मिलेंगे 3 लाख रु. तक लोन – देखें पूरी प्रक्रिया

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भारत में किसानों और पशुपालकों को हमेशा अपनी आजीविका और खेती के लिए वित्तीय मदद की आवश्यकता होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड (Pashu Kisan Credit Card – KCC) योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, अब किसानों और पशुपालकों को 3 लाख रुपये तक का ऋण मिलेगा, जो उनके पशुपालन को बढ़ावा देने में मदद करेगा। आइए जानें इस योजना के बारे में पूरी जानकारी, पात्रता, दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया।

पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना क्या है?

पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य पशुपालकों को उनके पशुपालन कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई है, लेकिन देशभर के अन्य राज्यों में भी इसे लागू किया जा सकता है। इस योजना के तहत किसानों को उनके पशु पालन, चारा, दवाइयों, और अन्य आवश्यकताओं के लिए कम ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है।

इस योजना के तहत, ऋण की अधिकतम राशि ₹3 लाख तक हो सकती है। इस ऋण पर ब्याज दर केवल 4% होगी, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से 3% की छूट भी दी जाएगी, जिससे किसानों को कम ब्याज दर का लाभ मिलेगा।

कितनी राशि मिलेगी और किस पशु के लिए कितना मिलेगा?

पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विभिन्न प्रकार के पशुओं के लिए विभिन्न ऋण राशियां निर्धारित की गई हैं:

  1. गाय – प्रति गाय ₹40,783 रुपये
  2. भैंस – प्रति भैंस ₹60,249 रुपये
  3. भेड़ और बकरी – प्रति भेड़-बकरी ₹4,063 रुपये
  4. मुर्गी (अंडा देने वाली) – प्रति मुर्गी ₹720 रुपये

यह राशि पशुपालकों को उनके पशुपालन से संबंधित खर्चों को कवर करने में मदद करेगी, जैसे कि चारा, दवाइयां, पशुओं की देखभाल, और अन्य आवश्यकताएं।

पात्रता (Eligibility) क्या है?

पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत आवेदन करने के लिए कुछ पात्रता मानदंड हैं जिन्हें पूरा करना आवश्यक है:

  1. स्थायी निवासी: आवेदक को हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  2. आयु सीमा: आवेदन करने वाले व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  3. पशुपालन से संबंधित गतिविधियाँ: आवेदक को पशुपालन से संबंधित गतिविधियों में संलिप्त होना चाहिए।
  4. आवेदक की पहचान: आवेदन के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़

इस योजना के तहत आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:

  1. आधार कार्ड: पहचान प्रमाण के रूप में।
  2. पैन कार्ड: आयकर संबंधी दस्तावेज़।
  3. वोटर आईडी कार्ड: स्थायी निवासी प्रमाण।
  4. पासपोर्ट साइज फोटो: आवेदन पत्र के साथ।
  5. मोबाइल नंबर: आपके संपर्क के लिए।
  6. पशु संबंधित प्रमाण: आपके पास मौजूद पशुओं की जानकारी और उनकी संख्या।

ब्याज दर और छूट

इस योजना के तहत, ऋण पर ब्याज दर 4% तय की गई है, जो काफी कम है और यह किसानों के लिए किफायती विकल्प साबित हो सकती है। इसके अलावा, केंद्र सरकार की ओर से 3% की छूट प्रदान की जाएगी, जिससे कुल ब्याज दर 1% रह जाएगी। यह छूट किसानों के लिए बेहद फायदेमंद है, क्योंकि यह उनके ऋण की लागत को कम करती है।

आवेदन प्रक्रिया (Application Process)

पशु किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करना एक आसान और सरल प्रक्रिया है। आवेदक को निम्नलिखित कदमों का पालन करना होगा:

  1. ऑनलाइन आवेदन: आवेदक हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  2. आवेदन पत्र भरें: वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र को सही-सही भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
  3. सहायता प्राप्त करें: यदि आवेदक को आवेदन में कोई समस्या आती है, तो वे संबंधित अधिकारियों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
  4. ऋण स्वीकृति: आवेदन के बाद, अगर सभी दस्तावेज़ सही पाए जाते हैं, तो ऋण की स्वीकृति दी जाएगी और लोन राशि आवेदक के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

निष्कर्ष

पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना पशुपालकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उन्हें उनके व्यवसाय के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत मिल रही ऋण राशि, कम ब्याज दर और सरकार द्वारा दी जा रही छूट किसानों के लिए एक बड़ा फायदा है। अगर आप भी पशुपालन से जुड़े हैं और वित्तीय मदद की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं, तो इस योजना का लाभ उठाकर अपनी स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। जल्दी से आवेदन करें और अपनी खेती और पशुपालन को बढ़ावा दें।

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