Helmet Rules India: भारत सरकार ने 1998 मोटर वाहन अधिनियम (Government of India Motor Vehicles Act 1998) को बदल दिया है। टू-व्हीलर चलाने वालों को Helmet नहीं पहनने या नहीं पहनने पर 2,000 रुपये तक का तत्काल जुर्माना लगाया जाएगा। यानी बाइक सवार Helmet पहना है,
Helmet Rules Update: बाईक चलाने वालों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। आज के इस दौर में जहां युवा वर्ग के लोग सड़क पर बाईक चलाते समय नियमों को ध्यान में नहीं रखते है। वहीं सितंबर में लागू हुए नियमों के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे है।
यदि आप इन नियमों की उलंघन करते है तो आपको भारी जुर्माना भुगतना पड़ेगा। यदि आप भी कार यह बाईक चालक हैं तो आपके लिए यह खबर उपयोगी होगी। खास तौर पर दोपहिया वाहन चालकों के लिए है। दो पहिया वाहन चालकों (two wheeler drivers) का Helmet पहनना चालान कट सकता है। आप सोच रहे होंगे कि हेलमेंट पहनने पर चालान कैसे कटेगा। इस लेख में हम जानेंगे कि ट्रैफिक पुलिस Helmet पहनने पर आपसे किस तरह जुर्माना वसूल सकती है।
Helmet Traffic Rules Update
भारत सरकार ने 1998 मोटर वाहन अधिनियम (Government of India Motor Vehicles Act 1998) को बदल दिया है। टू-व्हीलर चलाने वालों को Helmet नहीं पहनने या नहीं पहनने पर 2,000 रुपये तक का तत्काल जुर्माना लगाया जाएगा।
यानी बाइक सवार Helmet पहना है, लेकिन Helmet खुला हुआ है, तो वह 1,000 रुपए का जुर्माना देगा। यदि आपने Helmet पहना है और सिर से बांधे रखने वाली पट्टी को टाइट नहीं किया है, तो आप एक हजार रुपए का जुर्माना भुगतान करेंगे।
कुल मिलाकर, अब Helmet पूरी तरह से पहनना होगा। यदि ऐसा नहीं होता, तो आपको दो हजार रुपए का चालान मिलेगा।
हेलमेट खरीदते टाइम ध्यान रखें मुख्य बातें
- हेलमेट का साइज़ और शेप चेहरे के मुताबिक होना चाहिए। हेलमेट बड़ा होने पर टक्कर या झटके से निकलकर गिर सकता है।
- हेलमेट का आदर्श वज़न 1200 ग्राम से 1350 ग्राम होना चाहिए।
- भारत में आईएसआई (ISI) सर्टिफ़िकेट वाला हेलमेट पहनना ज़रूरी है।
- हेलमेट में वाइज़र होना जरुरी है, वाइज़र से आंखे धूल, कचरा, और तेज हवाओं से बचती है।
- हेलमेट में कुशन होता है, जो एक्सीडेंट होने पर सिर की सुरक्षा करता है।
- डबल-डी लॉक वाले हेलमेट में तेज झटके में भी मज़बूत सुरक्षा मिलती है।
दोपहिया वाहन के लिए पीछे बैठने पर नियम
अगर आप दोपहिया वाहन से यात्रा करते हैं, तो अब पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद, विशाखापट्टनम में इस नियम का सख्ती से पालन होगा। उल्लंघन करने पर 1035 रुपये का जुर्माना और ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है।