अगर SBI, PNB, या Canara Bank में FD करवाई है तो भरें यह फॉर्म, नहीं कटेगा TDS

अगर आपने किसी भी बैंक जैसे SBI, PNB, या Canara Bank में Fixed Deposit (FD) करवा रखा है, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। आम तौर पर FD पर मिलने वाले ब्याज पर TDS (Tax Deducted at Source) काटा जाता है। लेकिन कुछ खास शर्तों को पूरा करने के बाद आप इस TDS कटौती से बच सकते हैं। इसके लिए आपको एक खास फॉर्म भरना होता है, जिससे आपके FD ब्याज पर TDS नहीं कटेगा। आइए जानते हैं कैसे यह फॉर्म भरने से आप TDS कटौती से बच सकते हैं और किन जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए।

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TDS कटौती क्या है?

जब भी आप किसी बैंक में FD करते हैं, तो उस पर एक निश्चित ब्याज मिलता है। अगर आपकी FD का ब्याज एक वित्तीय वर्ष में ₹40,000 से अधिक होता है (सीनियर सिटीजन के लिए यह सीमा ₹50,000 है), तो बैंक उस ब्याज पर TDS काटता है।

हालांकि, अगर आपकी कुल आय टैक्स स्लैब के तहत नहीं आती है, तो आप फॉर्म 15G या 15H भरकर TDS कटौती से बच सकते हैं। आइए समझते हैं कि यह फॉर्म कैसे और किसके लिए काम आता है।

फॉर्म 15G और 15H क्या हैं?

  • Form 15G: यह फॉर्म उन लोगों के लिए है जो 60 वर्ष से कम उम्र के हैं और जिनकी कुल आय टैक्स स्लैब से कम है।
  • Form 15H: यह फॉर्म सीनियर सिटीजन के लिए होता है,

इन फॉर्म को भरकर आप बैंक को यह सूचना देते हैं कि आपकी आय टैक्स के दायरे में नहीं आती, इसलिए आपके ब्याज पर TDS नहीं काटा जाए।

फॉर्म 15G/15H भरने के फायदे

  1. TDS से बचाव: इन फॉर्म को भरने से आपकी FD ब्याज पर TDS नहीं कटेगा।
  2. आसान प्रक्रिया: इन फॉर्म को भरना और बैंक में जमा करना आसान है।
  3. सभी बैंकों में मान्य: SBI, PNB, Canara Bank सहित अन्य बैंकों में भी इन फॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है।

कौन भर सकता है फॉर्म 15G और 15H?

  1. Form 15G: जिनकी उम्र 60 साल से कम है और उनकी कुल आय टैक्स योग्य सीमा से कम है।
  2. Form 15H: सीनियर सिटीजन, जिनकी आय टैक्स योग्य सीमा से कम है।

कैसे भरें फॉर्म 15G और 15H?

  1. बैंक शाखा में जाकर: आप बैंक की किसी भी शाखा में जाकर यह फॉर्म भर सकते हैं और जमा कर सकते हैं।
  2. ऑनलाइन माध्यम: अधिकतर बैंक अब ऑनलाइन बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग ऐप के जरिए भी फॉर्म 15G/15H जमा करने की सुविधा देते हैं। आप अपने बैंक की वेबसाइट या ऐप पर लॉगिन करके इस फॉर्म को ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।

फॉर्म भरते समय ध्यान देने योग्य बातें

  • सही जानकारी भरें: फॉर्म में दी गई जानकारी सटीक और सही होनी चाहिए।
  • आय सीमा का ध्यान रखें: फॉर्म भरने के लिए जरूरी है कि आपकी कुल आय टैक्स योग्य सीमा से कम हो।
  • प्रत्येक बैंक में जमा करें: अगर आपने कई बैंकों में FD करवाई है, तो हर बैंक में अलग-अलग फॉर्म जमा करना होगा।
  • समय पर फॉर्म जमा करें: फॉर्म 15G/15H हर वित्तीय वर्ष की शुरुआत में जमा करना जरूरी है, ताकि उस साल के ब्याज पर TDS न कटे।

TDS बचत के अन्य विकल्प

  1. छोटे निवेश करें: TDS से बचने के लिए आप अपने FD को छोटे-छोटे हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं, ताकि किसी एक FD का ब्याज ₹40,000 (सीनियर सिटीजन के लिए ₹50,000) से कम रहे।
  2. Multiple Bank Accounts: आप अलग-अलग बैंकों में छोटे-छोटे FD करवा सकते हैं।
  3. PPF या NSC में निवेश: अगर आप टैक्स-फ्री ब्याज पाना चाहते हैं, तो PPF या NSC जैसी योजनाओं में निवेश कर सकते हैं, जिन पर ब्याज टैक्स-फ्री होता है।

निष्कर्ष

अगर आपने SBI, PNB, Canara Bank या किसी अन्य बैंक में FD करवा रखी है, तो फॉर्म 15G या 15H भरकर आप अपने ब्याज पर TDS कटौती से बच सकते हैं। यह एक आसान और प्रभावी तरीका है, जिससे आप अपने रिटर्न को बढ़ा सकते हैं। टैक्स कटौती से बचने के लिए अपने बैंक में फॉर्म 15G/15H समय पर जरूर जमा करें।

Disclaimer: यह जानकारी केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से दी गई है। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें।

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