बैंक खाते से पैसे निकालने पर देना होगा चार्ज, जानिये बचाने का तरीका

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Cash Withdrawal Rules: क्या आपका भी बैंक में खाता है और आप अपने खाते से पैसे निकलवाने का सोच रहे है तो आपको कुछ जरूरी बातों के बारे में जानकारी होना बेहद आवश्यक है। आपको पता होना चाहिए कि आपके पैसों की निकासी पर भी बैंक के द्वारा आपसे चार्ज वसूला जाता है। आइए जान लें इसे लेकर क्या है नियम..

बैंक खाते से पैसे निकालने के नियम

बैंक के द्वारा दी गई सेवाओं का इस्तेमाल तो हम आए दिन करते रहते है। लेकिन अब डिजीटल युग में लोग अपने पास जेब में कैश रखने की बजाय अपने खाते मे पैसा रखने लगे है। और जब पैसे की जरुरत पड़ती है तब बैंक से निकलवा लेते है। अगर आप भी ऐसा करते है तो आपको बैंक खाते से पैसे निकालने के नियमों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। बैंक द्वारा बैंक खाते और एटीएम से पैसे निकालने की लिमिट रखी गई है इस से जायदा पर बैंक आपसे चार्ज वसूल करता है।

आज हम आपको इसी बारे में बताएंगे कि बैंक खाते से पैसे निकालने की क्या सीमा (cash withdrawal limit) है और आपको इसके लिए कितना चार्ज देना पड़ सकता है।

Atm cash withdrawal Rules

अगर आप नही जानते है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब भी आप एटीएम से कैश निकलवाते (atm cash withdrawal charges) है तो उस पर भी बैंक की ओर से चार्ज वसूला जाता है। 1 जनवरी से एटीएम ट्रांजेक्शन पर शुल्क बढ़ा दिया गया है। पहले सीमा से अधिक प्रत्येक ट्रांजेक्शन पर 20 रुपये का शुल्क लगता था। अब यह राशि बढ़कर 21 रुपये हो गई है।

जिस बैंक में खाता खाता है, उसके एटीएम (ATM rules) से हम प्रति माह 5 बार निशुल्क पैसे निकाल सकते हैं। अन्य बैंकों के ATM से हर महीने 3 बार मुफ्त में पैसे निकाले जा सकते हैं। लेकिन हम देश के मेट्रो शहरों में स्थित बैंक के अपने ATM से महीने में सिर्फ 3 बार ही मुफ्त में पैसे निकाल सकते हैं।

तो अगर आप भी इन लगने वाले चार्जिस  से बचना चाहते है तो इसके लिए ये जरूरी है कि आपको इन सब नियमों को याद रखना चाहिए। इससे आपकी काफी बचत होने वाली है।

बैंक खाते से पैसे निकालने पर चार्ज

इनकम टैक्स एक्ट की धारा 194एन के अनुसार, अगर किसी वित्तीय वर्ष में खाते से 20 लाख रुपये से अधिक की निकासी होती है तो सभी लेन-देन पर टीडीएस कटता है। यह नियम सिर्फ उन लोगों पर लागू होता है जिन्होंने लगातार 3 साल तक अपना आईटीआर दाखिल (ITR Filling) नहीं किया है। जो लोग ITR दाखिल नहीं करते हैं। उन्हें बैंक, सहकारी बैंक और डाकघरों से 20 लाख रुपये से अधिक की पैसे निकालने पर TDS देना होगा।

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